5 July 2025: भारत सरकार अपनी नोडल एजेंसी CBC (DAVP) के माध्यम से अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए अखबारों को इम्पैनल्ड करती है। यहाँ इम्पैनल हुए अखबारों या पत्रिकाओं को सरकार द्वारा विज्ञापन मिलते हैं।
सरकारी विज्ञापन लेने के लिए पहले प्रकाशकों को पहले इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करना होता है और जब वो इम्पैनल्ड हो जाते हैं तो उन्हें नियमित समयावधि पर रिन्यू करना होता है। ये अवधि दो वर्ष की होती है यानी हर दूसरे साल आपको रेट रिन्यूअल प्रोसेस करना अनिवार्य है।
इसी के तहत अभी इम्पैनल्ड अखबारों के रेट रिन्यूअल की प्रोसेस जारी है। जो भी अखबार DAVP पैनल पर हैं वो जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा कर लें।
रेट रिन्युअल की प्रोसेस के लिए 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। रिन्यूअल से सम्बंधित सभी दस्तावेज CBC (DAVP) में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाती।
Print Media advertisement Policy, 2020 के क्लोज़ 7.6.1 के अनुसार CBC (DAVP) में एम्पैनल्ड सभी समाचारपत्रों को निर्धारित तिथि पर रिन्यूअल करना अनिवार्य होता है। साथ ही एड पालिसी 2020 के 7.6.2 के मुताबिक ये अवधि 2 वर्ष होती है।
अच्छी बात ये है कि जो अखबार पिछले साल किसी वजह से रेट रिन्यूअल नहीं कर सके थे वो भी इस दौरान रेट रिन्यूअल के लिए अप्लाइ कर सकते हैं।
लेकिन ये कार्य 31 जुलाई के पहले करना होगा इसके बाद ऑनलाइन सबमिशन की डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, अत: प्रोसेस को जल्द से जसल पूरा कर लीजिये।
रेट रिन्यूअल आवेदन के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
http://cbcindia.gov.in/cbc/vendor-loqin