पत्रकार पेंशन योजना: पश्चिम बंगाल में पेंशन दोगुनी, किन राज्यों में मिलती है पत्रकारों को पेंशन

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र में पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का सवाल देश में लगातार उठता रहा है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर वरिष्ठ या सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन अथवा वित्तीय सहायता की योजनाएं शुरू की हैं।

हाल ही में पश्चिम बंगाल ने पत्रकारों के लिए अपनी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। 1 सितंबर 2026 से सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी गई है। खास बात यह है कि नई व्यवस्था में डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों और ऐसे पत्रकारों को भी दायरे में लाने की बात कही गई है जिनके पास सरकारी accreditation card नहीं है, हालांकि अंतिम लाभ पात्रता की शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।

वहाँ सरकार ने 24 अगस्त 2026 को पत्रकार पेंशन योजना के तहत आवेदन भी आमंत्रित किए थे। नए आवेदन फॉर्म में पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट, संवाददाता और कैमरापर्सन/न्यूज प्रोडक्शन जैसे कार्यों को भी शामिल किया गया है।

पश्चिम बंगाल: ₹5,000 मासिक पेंशन

पश्चिम बंगाल की West Bengal Pension Scheme for Journalists के 2026 के आवेदन फॉर्म में उम्र, पत्रकारिता के अनुभव, सरकारी accreditation, रोजगार की वर्तमान स्थिति, दूसरी पेंशन और आय से संबंधित जानकारी मांगी गई है।

पात्रता और जरूरी दस्तावेज

  • निर्धारित आयु सीमा पूरी करना।
  • Accredited पत्रकार के लिए कम से कम 10 वर्ष का पत्रकारिता अनुभव।
  • Non-accredited पत्रकार के लिए कम से कम 15 वर्ष का पत्रकारिता अनुभव।
  • सरकारी accreditation की अवधि का प्रमाण, जहां लागू हो।
  • वर्तमान में नियमित नौकरी में न होना और नियमित वेतन/मासिक पारिश्रमिक नहीं मिलना।
  • अन्य पेंशन और आय का पूरा विवरण देना।
  • आर्थिक कठिनाई से संबंधित जानकारी देना।

दस्तावेज:

  • Press Accreditation Card की self-attested copy, यदि उपलब्ध हो।
  • जन्मतिथि/उम्र का प्रमाण।
  • पत्रकारिता अनुभव के दस्तावेज।
  • Government accreditation की अवधि का प्रमाण।
  • PAN Card।
  • EPIC/Voter ID।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • Bank passbook का पहला पेज या cancelled cheque।
  • निर्धारित Income Certificate।
  • Non-Employment Declaration।
  • अन्य pension और financial hardship से संबंधित declaration/affidavit।

पश्चिम बंगाल सरकार के 2026 आवेदन फॉर्म में ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं।

बिहार: Journalist Pension Scheme

बिहार में Bihar Journalist Pension Scheme Rules, 2015 के तहत पत्रकारों के लिए पेंशन व्यवस्था है। पुराने नियमों के अनुसार बिहार निवासी पत्रकार, जो कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता कर चुके हों और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, योजना के पात्र हो सकते हैं। नियमों में salaried के साथ independent/freelance पत्रकारों को भी शामिल किया गया है।

बाद के वर्षों में बिहार सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की है। इसलिए आवेदन करने वाले पत्रकारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष की लागू राशि और नवीनतम सरकारी आदेश अवश्य देखना चाहिए।

पात्रता

  • बिहार का निवासी होना।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु।
  • कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव।
  • नियमित या freelance पत्रकार के रूप में काम किया होना।
  • योजना के लिए Information & Public Relations Department में पंजीकरण/मान्यता।
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेना।
  • आयकरदाता नहीं होना।
  • नियमों के अनुसार आपराधिक दोषसिद्धि से संबंधित शर्तों को पूरा करना।

दस्तावेज:
बिहार के मूल नियमों में पत्रकारिता अनुभव, निवास, उम्र, रोजगार/सेवानिवृत्ति और संबंधित विभागीय registration/records को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। नवीनतम आवेदन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित form और supporting documents को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

तमिलनाडु: 20 वर्ष सेवा वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन

तमिलनाडु सरकार भी retired journalists के लिए Journalist Pension योजना चलाती है। राज्य के 2025-26 के आधिकारिक Information & Public Relations Department दस्तावेज के अनुसार, कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता सेवा पूरी कर चुके और आर्थिक कठिनाई में रहने वाले retired journalists को मासिक पेंशन दी जाती है।

राज्य सरकार ने 14 जून 2023 से पत्रकार पेंशन को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रति माह किया था।

पात्रता

  • सेवानिवृत्त पत्रकार होना।
  • कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता सेवा।
  • आर्थिक रूप से जरूरतमंद/indigent condition।
  • विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करना।

दस्तावेज:
सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति, पत्रकार के रूप में कार्य करने और आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रमाण आवश्यक होते हैं। आवेदन के समय Tamil Nadu DIPR के वर्तमान prescribed form और document checklist को देखना जरूरी है।

केरल: Journalist Welfare Pension Scheme

वहाँ पत्रकारों के लिए देश की पुरानी और व्यवस्थित pension schemes में से एक है। Kerala State Working Journalist Pension Scheme, 1993 के तहत पात्र working journalists को retirement के बाद pension का प्रावधान है।

केरल सरकार के Information & Public Relations Department की वेबसाइट पर Journalist Pension के लिए अलग guidelines, pension application, membership application, employment certificate और life certificate तक उपलब्ध हैं।

2026 में केरल हाईकोर्ट के एक मामले में भी 1993 की इस pension scheme का उल्लेख हुआ है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार यह scheme उन journalists पर लागू होती है जिन्होंने राज्य में प्रकाशित newspaper establishments में काम किया और scheme की निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आते हैं।

पात्रता

  • Scheme के अंतर्गत आने वाले newspaper establishment में journalist के रूप में सेवा।
  • निर्धारित pension scheme की membership।
  • scheme की service और contribution conditions पूरी करना।
  • retirement के बाद pension के लिए prescribed application प्रक्रिया पूरी करना।

दस्तावेज:

  • Employment/Service Certificate।
  • Pension/Membership से संबंधित records।
  • Retirement से संबंधित दस्तावेज।
  • Life Certificate, जहां लागू हो।
  • बैंक/treasury से संबंधित आवश्यक विवरण।
  • विभाग द्वारा निर्धारित application form।

असम: 60 वर्ष की उम्र और 20 साल पत्रकारिता

वहाँ Assam Pension Scheme for Journalists जनवरी 2016 से लागू है। Assam DIPR के अनुसार retired journalists के लिए lifetime pension का प्रावधान है और योजना में 60 वर्ष की आयु तथा Assam में कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता सेवा की शर्त है।

वहाँ की सरकार उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में pension राशि ₹8,000 प्रति माह बताई गई है।

पात्रता

  • भारत का नागरिक।
  • असम का ordinarily resident।
  • 60 वर्ष की आयु पूरी होना।
  • Assam में कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता सेवा।
  • पत्रकारिता मुख्य पेशा रही हो।
  • DIPR द्वारा formally accredited/recognised होना।
  • निर्धारित accreditation/recognition norms पूरे करना।

दस्तावेज:

  • Press Accreditation/Recognition Card।
  • जन्मतिथि का प्रमाण।
  • PAN Card।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • पत्रकारिता और सेवा अवधि के दस्तावेज।
  • बैंक account और IFSC details।
  • EPF pension की जानकारी, यदि प्राप्त हो।
  • अन्य संबंधित supporting documents।

असम की पुरानी आधिकारिक application form में यह भी कहा गया था कि applicant सामान्यतः किसी अन्य स्रोत से pension नहीं ले रहा हो, हालांकि EPF pension के लिए अलग प्रावधान है।

हरियाणा: 60 वर्ष से अधिक accredited media personnel

हरियाणा में Journalist Pension Scheme के तहत accredited media personnel को pension दी जाती है। राज्य सरकार ने 2023 में pension राशि बढ़ाने और आगे Central Government के DA pattern के अनुसार वृद्धि करने का निर्णय बताया था।

योजना की उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रमुख eligibility conditions में 60 वर्ष से अधिक आयु, कम से कम 20 वर्ष का पत्रकारिता अनुभव और कम से कम 5 वर्ष की state media accreditation शामिल रही हैं।

पात्रता

  • 60 वर्ष से अधिक आयु।
  • कम से कम 20 वर्ष पत्रकारिता अनुभव।
  • कम से कम 5 वर्ष की सरकारी/media accreditation।
  • Haryana सरकार द्वारा निर्धारित अन्य conditions पूरी करना।

दस्तावेज:

  • Accreditation का प्रमाण।
  • पत्रकारिता अनुभव/service records।
  • आयु प्रमाण।
  • retirement/cessation से संबंधित दस्तावेज।
  • बैंक संबंधी दस्तावेज।
  • विभाग द्वारा मांगे गए अन्य records।

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना

उत्तराखंड में पत्रकारों के लिए Chief Minister Journalist Pension Scheme के नाम से व्यवस्था है। राज्य में पहले से Journalist Welfare Fund के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकारों को pension और पत्रकारों/उनके dependants को financial assistance दी जाती रही है।

2022 में योजना का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना किया गया था और veteran journalists की मासिक सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 किए जाने की जानकारी दी गई थी। 2026 में राज्य सरकार ने Journalist Welfare Fund का budget ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने की घोषणा की।

पात्रता

  • वरिष्ठ/वयोवृद्ध पत्रकार।
  • राज्य की Journalist Welfare Fund/Journalist Pension Scheme की निर्धारित शर्तें पूरी करना।
  • पत्रकारिता और retirement से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना।

दस्तावेज:

  • पत्रकारिता अनुभव का प्रमाण।
  • उम्र का प्रमाण।
  • retirement/सेवा से संबंधित दस्तावेज।
  • पहचान और निवास संबंधी प्रमाण।
  • बैंक विवरण।
  • विभाग द्वारा निर्धारित अन्य कागजात।

उत्तराखंड में आवेदन की वर्तमान विस्तृत document checklist के लिए Information Department की नवीनतम notification को आधार बनाया जाना चाहिए।

गोवा: ₹10,000 मासिक Journalist Pension

गोवा में Goa State Journalist Welfare Scheme के तहत retired journalists को pension का प्रावधान है। Goa सरकार के 2026 के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार pension ₹10,000 प्रति माह है और family pension का भी प्रावधान है।

यह scheme 2002 के Goa Journalist Welfare Fund को revise करके Goa State Journalist Welfare Scheme, 2022 के रूप में notified की गई थी।

पात्रता और दस्तावेज

गोवा के आधिकारिक application form में निम्न बातें मांगी गई हैं:

  • Goa में residence का प्रमाण।
  • 15 वर्ष का residence certificate, concerned Taluka Mamlatdar से।
  • Aadhaar Card।
  • जन्मतिथि का प्रमाण।
  • पत्रकारिता में प्रवेश की तारीख।
  • कुल सेवा अवधि।
  • Newspaper/Media organisations में की गई सेवा का विवरण।
  • Goa Union of Journalists की recommendation/membership से संबंधित प्रमाण।
  • Nominee का नाम और संबंध।
  • Last media organisation और retirement/superannuation का विवरण।

Media house की ओर से भी applicant की journalist के रूप में service अवधि और records को प्रमाणित करने का प्रावधान है।

कर्नाटक में भी सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन

कर्नाटक के Information & Public Relations Department की आधिकारिक वेबसाइट पर distress में रहने वाले retired journalists को monthly pension देने वाले beneficiaries की सूची और journalist family pensioners की सूची प्रकाशित की जाती है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में retired journalists के लिए pension assistance व्यवस्था संचालित है।

हालांकि उपलब्ध official webpage पर पूरी eligibility/document checklist एक जगह स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं मिली। इसलिए कर्नाटक के मामले में पत्रकारों को आवेदन से पहले राज्य के Information & Public Relations Department से वर्तमान eligibility और documents की पुष्टि करनी चाहिए।

क्या पूरे देश में एक जैसी पत्रकार पेंशन योजना है?

नहीं।

भारत में पत्रकारों के लिए कोई एक समान national/state-wide mandatory pension व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग राज्यों ने अपनी आर्थिक क्षमता, पत्रकार welfare policy और स्थानीय नियमों के अनुसार अलग-अलग schemes बनाई हैं।

कहीं उम्र 60 वर्ष है, कहीं पत्रकारिता के 20 वर्ष जरूरी हैं, कहीं सरकारी accreditation की न्यूनतम अवधि निर्धारित है, तो कहीं आर्थिक कठिनाई को महत्वपूर्ण eligibility condition बनाया गया है।

यही वजह है कि एक राज्य में eligible पत्रकार दूसरे राज्य की समान योजना के लिए स्वतः eligible नहीं हो जाता।

सबसे बड़ी जरूरत: नियमों में एकरूपता

पत्रकारिता का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। Print के साथ television, digital news portals, photojournalism, video journalism और independent journalism भी अब मीडिया ecosystem का हिस्सा हैं।

इसलिए पत्रकार pension schemes में केवल सरकारी accreditation को आधार बनाने के बजाय वास्तविक पत्रकारिता अनुभव, published work, media employment और professional records को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना जरूरी है।

पश्चिम बंगाल का 2026 का बदलाव इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके नए application form में non-accredited पत्रकारों के लिए भी पत्रकारिता अनुभव के आधार पर eligibility का रास्ता दिखाई देता है।

पत्रकारों के लिए जरूरी सलाह

पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पत्रकार अपने पुराने:

  • Appointment letters
  • Experience certificates
  • Press cards
  • Accreditation records
  • Published news reports
  • Salary/remuneration records
  • Retirement/cessation documents
  • Media house certificates
  • Bank details
  • Aadhaar/PAN/Voter ID
  • Income certificates

सुरक्षित रखें।

ध्यान रखें: पत्रकार पेंशन सरकारी नौकरी की सामान्य retirement pension नहीं है। यह अलग-अलग राज्यों द्वारा पत्रकार welfare/social-security के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं और इनके नियम समय-समय पर बदले जा सकते हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के Information/Public Relations Department की latest notification और prescribed application form को ही अंतिम आधार मानें।