PRGI में वार्षिक विवरण भरने की तारीख बढ़ी, 31 जुलाई तक है मौका  

PRGI (RNI) में वार्षिक विवरण भरने की प्रक्रिया को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रक्रिया हर साल अप्रैल में शुरू होती है।  

सालाना विवरण (एनुअल स्टेटमेंट) भरने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।  गौरतलब है कि PRGI (RNI) में वार्षिक विवरण भरना प्रत्येक प्रकाशक की ड्यूटी है। PRP एक्ट 2023 की धारा 12 के मुताबिक़ सभी पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाओं को वार्षिक विवरण भरना अनिवार्य है।  यदि कोइ प्रकाशक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसके लिए 1000 रूपये जुर्माने का भी प्रावधान है।  

वार्षिक विवरण द्वारा सभी प्रकाशकों को अपने अखबारों के बारे में विस्तार से बताना होता है। इसमें अखबार की लम्बाई चौड़ाई, पृष्ठ संख्या, अखबार की कीमत और प्रसार संख्या का विस्तार से ब्यौरा देना होता है।

जिन समाचार पत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या (सर्कुलेशन) 2000 है या उससे कम है वो अपना वार्षिक विवरण सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ भरते हैं जबकि जिन समाचार पत्र/पत्रिकाओं  की प्रसार संख्या 2000 से अधिक है उन्हें अपना वार्षिक विवरण यानी annual statement  CA द्वारा सर्टिफाई करके भरना जरूरी होता है।

यदि आपको वार्षिक विवरण भरने में कोइ तकनीकी समस्या आये तो आप PRGI की साईट पर जाकर टोकन जेनरेट कर सकते हैं ताकि आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए अपोइन्टमेंट ले सकें। अधिक जानकारी के लिए PRGI और प्रेस सेवा पोर्टल पर विजिट करें।