RNI में वार्षिक विवरण भरने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है| यह प्रक्रिया 31 मई 2022 तक चलेगी| इसी के साथ RNI ने एक बार फिर उन प्रकाशकों को वार्षिक विवरण भरने की सुविधा भी दी है जिन्होंने पिछले 3 सालों से अपने वार्षिक विवरण नहीं भरे हैं| ऐसे पब्लिशर्स साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए ऑन लाइन ही वार्षिक विवरण भर सकते हैं | साथ ही प्रति वर्ष के अनुसार 1000 रूपये पैनल्टी भी उन्हें भरना होगा| अच्छी बात यह है कि इस साल पैनल्टी RNI की साईट पर सीधे-सीधे पेमेंट गेटवे के माध्यम से भरी जा सकती है| इसके पहले ये पैनल्टी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भरनी पड़ती थी जो काफी पेचीदा काम था|
गौरतलब है कि RNI में वार्षिक विवरण भरना प्रत्येक प्रकाशक की ड्यूटी है| PRB एक्ट 1867 की धारा 19 D के मुताबिक़ सभी पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाओं को वार्षिक विवरण भरना अनिवार्य है| यदि कोइ प्रकाशक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है|
साथ ही यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि यदि किसी समाचार पत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या (सर्कुलेशन) 2000 या उससे कम है वो अपना वार्षिक विवरण बिना CA सर्टिफिकेशन के भर सकते हैं| जबकि जिन समाचार पत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या 2000 से अधिक है उन्हें अपना विविरण CA द्वारा सर्टिफाई करना जरूरी होता है|
वार्षिक विवरण भरने में हर साल लीड इण्डिया पब्लिशर्स एसोसिएशन (लीपा) की टीम भी सहायता करती है| लीपा अपने सदस्यों और अन्य प्रकाशकों को 2014 से लगातार यह सुविधा उपलब्ध कराती आ रही है| यदि आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो लीपा के हेल्प लाइन नंबर 9899744568 पर संपर्क कर सकते हैं|
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