नई दिल्ली। देशभर के सभी समाचार पत्र एवं पंजीकृत आवधिक प्रकाशनों (Periodicals) के प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के Annual Statement की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की है। यह समय-सीमा पूर्व निर्धारित तिथि से बढ़ाई जा चुकी है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम मानी जा रही है। इसलिए सभी प्रकाशक अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना Annual Statement शीघ्र भर दें।
Annual Statement भरना क्यों आवश्यक है?
Press and Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023 के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र एवं आवधिक प्रकाशन के लिए निर्धारित समय में Annual Statement दाखिल करना अनिवार्य है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी अनुपालन (Compliance) का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अंतिम तिथि के बाद क्या होगा?
PRGI द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, यदि कोई प्रकाशक निर्धारित समय के भीतर Annual Statement दाखिल नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध PRP Act, 2023 की धारा 14 के प्रावधान लागू हो सकते हैं।
पहली चूक (First Default) की स्थिति में न्यूनतम ₹10,000 की पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। इसके बाद लगातार होने वाली चूकों पर पेनल्टी बढ़ सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा कानून में निर्धारित है।
अंतिम समय का इंतजार न करें
हर वर्ष यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में प्रकाशक अंतिम कुछ दिनों में Annual Statement भरने का प्रयास करते हैं। इससे पोर्टल पर अधिक दबाव, तकनीकी कठिनाइयाँ, दस्तावेज़ों की कमी अथवा अन्य कारणों से समय पर फाइलिंग में परेशानी आ सकती है।
इसलिए सभी प्रकाशक आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और समय रहते अपना Annual Statement भर दें।
यदि तकनीकी समस्या आ रही हो
यदि Press Sewa Portal पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें तथा उपलब्ध आधिकारिक हेल्पडेस्क के माध्यम से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर शिकायत संख्या (Ticket/Reference Number) भी सुरक्षित रखें।
क्षेत्रीय समाचार पत्रों से विशेष अपील
देश के अनेक छोटे एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र सीमित संसाधनों के साथ कार्य करते हैं। ऐसे सभी प्रकाशकों से आग्रह है कि वे इस महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व को प्राथमिकता दें और अपने सहयोगी प्रकाशकों को भी समय पर Annual Statement भरने के लिए जागरूक करें।
याद रखें:
Annual Statement की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2026
देरी होने पर – PRP Act, 2023 के अनुसार ₹10,000 से पेनल्टी की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है।
समय पर अनुपालन ही भविष्य की अनावश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है।
